कोली-पंधेर पर हाईकोर्ट का फैसला आज, CBI कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा

Sandesh Wahak Digital Desk: नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड में सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंधेर की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज फैसला आएगा, जहाँ गाजियाबाद की CBI कोर्ट उन्हें पहले ही फांसी की सजा सुना चुकी है, जिसके खिलाफ वह हाईकोर्ट में चले गए थे। वहीं न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति एसएचए रिजवी की खंडपीठ ने सितंबर महीने में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जहाँ इस फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।

साल-2005 और 2006 में हुए निठारी कांड में बच्चियों, युवतियों और महिलाओं की रेप के बाद हत्या के कुल 19 मुकदमे दर्ज हुए थे। जिसमें तीन मुकदमों में पुलिस ने साक्ष्य के अभाव में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, जहाँ 16 मुकदमों में CBI कोर्ट गाजियाबाद का फैसला आ चुका है।

वहीं 13 मुकदमों में सुरेंद्र कोली को सजा-ए-मौत सुनाई और तीन में बरी किया गया, मोनिंदर पंधेर को दो मुकदमों में फांसी, एक मुकदमे में सात साल की सजा सुनाई गई और चार मुकदमों में बरी किया गया था। फांसी की सजा के खिलाफ दोनों दोषियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर आज दोपहर करीब 12 बजे के आसपास डबल बैंच का फैसला आएगा।

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