इस राज्य में हुक्का बार पूरी तरह हुआ बैन, खुले में गुटखा थूकने पर लगेगा तगड़ा जुर्माना

Sandesh Wahak Digital Desk: कर्नाटक सरकार ने तंबाकू सेवन पर बड़ी सख्ती करते हुए राज्य में 21 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य में सभी हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। यह फैसला सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (प्रतिबंध और नियंत्रण) अधिनियम, यानी COTPA 2024 के तहत लिया गया है, जिसे हाल ही में राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है।

इस कानून के तहत राज्य में अब सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान और गुटखा थूकना भी पूरी तरह वर्जित कर दिया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार, तंबाकू उत्पाद खरीदने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है।

क्या-क्या बदला है इस नए कानून में?

हुक्का बार अब पूरी तरह गैरकानूनी: कर्नाटक में अब कोई भी व्यक्ति रेस्तरां, पब, बार या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर हुक्का बार नहीं खोल सकेगा और न ही संचालित कर सकेगा।

उल्लंघन पर सख्त सज़ा: कानून तोड़ने पर 1 से 3 साल तक की जेल और 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

शैक्षणिक संस्थानों के पास सिगरेट बिक्री पर रोक: किसी भी स्कूल, कॉलेज या अन्य शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना अब पूरी तरह प्रतिबंधित है।

सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू निषेध: अब कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान या गुटखा थूकते पाया गया, तो 200 रुपये की जगह 1,000 रुपये तक का जुर्माना भुगतना होगा।

राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह कानून जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है और इसका मकसद युवाओं को नशे की आदत से बचाना और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करना है।

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