कर्नाटक : धोखाधड़ी मामले में फंसी रजनीकांत की पत्नी, कोर्ट ने इस शर्त पर दी जमानत

Sandesh Wahak Digital Desk : बेंगलुरु की एक अदालत ने तमिल फिल्म अभिनेता रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत को 2014 में आई फिल्म ‘कोचादाइयां’ से संबंधित विवाद से उत्पन्न जालसाजी मामले में सशर्त जमानत दे दी है । लता इस मामले में आरोपी हैं ।

लता रजनीकांत 26 दिसंबर को बेंगलुरु में मजिस्ट्रेट अदालत के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश हुईं।

उन्होंने मामले में खुद को आरोप मुक्त करने के लिए एक याचिका दायर की और अदालत ने मामले की सुनवाई छह जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और 25,000 रुपये की नकद जमानत पर उन्हें राहत दे दी। अदालत ने उन्हें गवाहों को प्रभावित न करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का निर्देश दिया।

लता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 196, 199, 463, 420 और 34 के तहत आरोप लगाये गये हैं। उनके अधिवक्ता की ओर से दायर, उन्हें आरोप मुक्त करने वाली याचिका पर शिकायतकर्ता ने आपत्ति जताई क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 463 के तहत यह गैर-जमानती है और उन्हें अब तक जमानत नहीं मिली है।

उच्च न्यायालय ने लता को एक दिसंबर को छह जनवरी 2024 को या उससे पहले अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था।

तो वहीं दूसरी ओर लता ने खुद पर लगे आरोपों पर कहा कि ‘ये मेरे लिए, यह एक मशहूर व्यक्ति के अपमान, उत्पीड़न और शोषण का मामला है। यह वो कीमत है, जो हमें सेलिब्रिटी होने के लिए चुकानी पड़ती है। मामला बेशक बड़ा न हो, लेकिन खबर बहुत बड़ी बन जाती है। कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है। यह सिर्फ हमारी छवि धूमिल करने के लिए एक साजिश रची गई थी, जिससे मैंने निजात पा ली है’।

Get real time updates directly on you device, subscribe now.