LIC Policy Claim Process : तुरंत चाहिए अपना क्लेम, जान लीजिए यह आसान प्रक्रिया

LIC Policy Claim Process : देश में LIC पॉलिसीधारक होल्डर्स (LIC Policy Holders) की संख्या बहुतायत में है, जहां कई बार लोग कहते हैं कि देश में शायद ही कोई घर हो जो इसके बारे में जानता हो और उसने पॉलिसी ना खरीद रखी हो।

ऐसे में अगर आप भी उस लिस्ट में आते हैं, तो आपको और आपके परिवार वालों को पता होना चाहिए कि अगर आपके उपर कभी कोई आफत आ जाए तो परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने के लिए LIC का क्लेम कैसे किया जाता है। आज हम आपको इसी के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाले हैं।

यह है एलआईसी क्लेम लेने की प्रक्रिया | LIC Policy Claim Process 

आपको बता दें डेथ क्लेम फाइल (Death Claim File) करने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए, नॉमिनी को LIC की होम ब्रांच पर जाना होगा, जहां से पॉलिसी जारी की गई थी। इसके बाद वहां पर उन्हें पॉलिसीधारक की मौत के बारे में जानकारी देनी होगी, जहां ब्रांच अधिकारी नॉमिनी के बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म 3783, फॉर्म 3801 और NEFT फॉर्म देगा।

इसके साथ ही इन फॉर्म के साथ जिन दस्तावेजों को जमा करना होगा, उनमें ऑरिजनल डेथ सर्टिफिकेट, ऑरिजनल पॉलिसी बॉन्ड, नॉमिनी का पैन कार्ड, नॉमिनी के आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट की कॉपी और मृत पॉलिसीधारक का कोई भी आईडी प्रूफ (आधार कार्ड हो तो बेहतर) शामिल हैं। इन सभी दस्तावेजों को नॉमिनी को सेल्फ अटेस्ट करना होगा।

इसके साथ ही फॉर्म और दस्तावेजों के साथ नॉमिनी को एक घोषणा पत्र भी देना होगा, जहां इसमें पॉलिसीधारक की मौत की तारीख, मौत की जगह और मौत का कारण का जिक्र करना होगा। वहीं NEFT फॉर्म के साथ, नॉमिनी को एक कैंसल्ड चेक और बैंक पासबुक की कॉपी देनी होगी, जिसमें बैंक अकाउंट धारक का नाम, अकाउंट नंबर और IFS कोड अच्छी तरह से प्रिंट हो। इसके बाद आपको आसानी से क्लेम मिल जायेगा।

एलआईसी क्लेम लेते समय इन बातों का रखें भी रखें ध्यान 

यह बात ध्यान में रखें कि ऊपर बताए गए दस्तावेजों को सबमिट करते समय, नॉमिनी को अपने पास उन ऑरिजनल डॉक्यूमेंट्स को रखना चाहिए, जिनकी वह कॉपी सबमिट कर रहे हैं।

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