समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, दिव्यांगों पर टिप्पणी मामले में सभी FIR रद्द

Entertainment News: स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना को ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

अदालत ने दिव्यांग व्यक्तियों के बारे में कथित असंवेदनशील टिप्पणी के मामले में समय रैना और अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज सभी FIR और आपराधिक कार्यवाही रद्द करने का आदेश दिया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया। पीठ में जस्टिस जोयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे।

समय रैना समेत 5 लोगों को राहत

समय रैना के अलावा विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर (सोनाली आदित्य देसाई) और निशांत जगदीश तंवर को भी राहत मिली है। शो में दिव्यांग लोगों से जुड़ी कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में FIR दर्ज की गई थीं।

दिव्यांगों के लिए जागरूकता कार्यक्रम की कोर्ट ने की तारीफ

सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया कि आरोपियों ने अदालत के निर्देश के तहत दिव्यांग लोगों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए और फंड जुटाने की दिशा में काम किया।

Samay Raina

कोर्ट ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि अगर युवा सही दिशा में काम करते हैं तो उसके अच्छे नतीजे सामने आते हैं।

हालांकि, दिव्यांग व्यक्तियों से जुड़े कंटेंट और उसकी निगरानी के व्यापक मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जारी रहेगी।

अदालत इस संबंध में दिव्यांग लोगों के सुझावों पर भी विचार करेगी और आगे जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।

इस आदेश के साथ समय रैना और अन्य आरोपियों के खिलाफ इस मामले से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही समाप्त हो गई है।

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