निकाय चुनाव: इस बार कितना खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार, विस्तार से पढ़ें

नगरीय निकाय चुनाव के लिए अंतिम आरक्षण की अधिसूचना रविवार को जारी हो सकती है।

संदेशवाहक डिजिटल डेस्क। निकाय चुनाव के लिए अंतिम आरक्षण की अधिसूचना (Final Reservation Notification) रविवार को जारी हो सकती है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग 11 अप्रैल तक चुनाव की तारीखों का एलान कर सकता है। नगर विकास विभाग की ओर से निकाय चुनाव के लिए अनंतिम आरक्षण की अधिसूचना 30 मार्च को जारी हुई थी। विभाग की ओर से अनंतिम आरक्षण (provisional reservation) पर 6 अप्रैल तक आपत्तियां मांगी गईं थीं। जिलाधिकारियों से लेकर विभाग के निदेशालय तक नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और महापौर पद पर आरक्षण को लेकर 2000 से अधिक आपत्तियां मिली हैं। विभाग के सूत्रों के मुताबिक आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद आरक्षण की अंतिम अधिसूचना कभी भी जारी की जा सकती है।

महापौर (Mayor) पद के लिए 12 हजार जमानत राशि

नगरीय निकाय चुनाव (urban body elections) में उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र का मूल्य एवं जमानत राशि की सूचना जारी कर दी गई है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस बाबत पत्र भेज दिया गया है। महापौर पद के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए नामांकन पत्र का मूल्य एक हजार रुपये, जमानत राशि 12,000 रुपये, पार्षद के लिए मूल्य 400 रुपये एवं जमानत राशि 2,500 रुपये तय की गई है। एससीएसटी, महिला एवं ओबीसी वर्ग के लिए महापौर पद के नामांकन पत्र का मूल्य 500 रुपये तथा जमानत राशि 6,000 रुपये, पार्षद के लिए 200 एवं 1,250 रुपये तय की गई है।

नगर पालिका अध्यक्ष (Municipal President) के लिए नामांकन पत्र की कीमत

  • सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये, जमानत राशि राशि 8,000 रुपये
  • एससीएसटी, महिला ओबीसी के लिए 250 एवं 4,000 रुपये
  • सदस्य के लिए सामान्य के लिए 200, जमानत राशि 2,000
  • एससीएसटी, महिला एवं ओबीसी के लिए 100 एवं 1,000 रुपये

नगर पंचायत अध्यक्ष पद

  • सामान्य वर्ग के लिए नामांकन पत्र की कीमत 250 रुपये, जमानत राशि 5,000 रुपये
  • एससीएसटी महिला एवं ओबीसी वर्ग के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 125 तथा जमानत राशि 2,500 रुपये
  • सदस्य के लिए इसी तरह सामान्य के लिए 100 रुपये, 2,000 रुपये
  • एससीएसटी, महिला ओबीसी के लिए 50 एवं 1,000 रुपये

इस बार ज्यादा खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार

उत्तर प्रदेश नगरीय नगर निकाय चुनाव (Uttar Pradesh Urban Municipal Elections) में इस बार प्रत्याशी ज्यादा खर्च कर पाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने खर्च की सीमा पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़ा दी है। पिछले चुनाव में नगर निगम महापौर चुनाव में खर्च की सीमा (Expenditure limit in mayoral election) 25 लाख रुपये थी। इस बार नई सीमा तय की गई है, जिस निगम में 80 से ज्यादा वार्ड हैं वहां महापौर प्रत्याशी 40 लाख रुपये और 80 से कम वार्ड वाले नगर निगम में महापौर के उम्मीदवार 35 लाख रुपए तक खर्च कर पाएंगे। पार्षद ढाई लाख की बजाय इस बार तीन लाख रुपये खर्च कर पाएंगे।

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इस तरह नगर पालिका में जहां 25 से 40 वार्ड हैं वहां अध्यक्ष उम्मीदवार पहले 6 अधिकतम छह लाख खर्च कर सकते थे, अब 9 लाख तक खर्च कर सकेंगे। 41 से 55 वार्ड की नगर पालिका में दावेदार 8 लाख की बजाय 12 लाख खर्च कर सकेंगे। सभासद 1.5 की बजाय 2 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भी अधिकतम खर्च सीमा 1.5 से बढ़ाकर 2 लाख रुपये जबकि सदस्य के लिए 30000 से बढ़ाकर 50000 रुपये कर दी गई है।

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