लखनऊ के BBD थाना प्रभारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, जानिए पूरा मामला

Sandesh Wahak Digital Desk: गाजीपुर की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने थाना जमानियां से संबंधित एक लंबित मुकदमे की सुनवाई के दौरान लगातार अनुपस्थित रहने पर लखनऊ के बीबीडी (BBD) थाने के प्रभारी निरीक्षक रामसिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। न्यायालय ने कहा कि इंस्पेक्टर की गवाही न होने के कारण मुकदमे की कार्रवाई प्रभावित हो रही है।

कोर्ट ने बताया कि उक्त पुलिस अधिकारी को कई बार समन और तारीखों के माध्यम से पेश होने के निर्देश दिए गए, लेकिन वह जानबूझकर बार-बार अनुपस्थित रहे।

वेतन पर रोक और गिरफ्तारी के लिए टीम गठन का निर्देश

न्यायालय ने इंस्पेक्टर रामसिंह के वेतन आहरण (Salary Withdrawal) पर तत्काल रोक लगाने का आदेश जारी किया है। साथ ही, न्यायाधीश ने वारंट की प्रति अनुपालन के लिए पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ और वरिष्ठ कोषाधिकारी को भेजने का निर्देश दिया है।

अदालत ने सख्त लहजे में यह भी कहा कि आवश्यकता पड़ने पर उक्त साक्षी (इंस्पेक्टर) की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की जाए, ताकि न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो सके। मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 नवंबर 2025 की तारीख तय की गई है।

Also Read: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने छपरा सीट से किया नामांकन, बोले-  राजनीति को ज्यादा समय दूंगा

Get real time updates directly on you device, subscribe now.