बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, अब एक अकाउंट में चार नॉमिनी जोड़ना हुआ संभव, 1 नवंबर से लागू होगा नया नियम

Sandesh Wahak Digital Desk: बैंक ग्राहकों के लिए यह किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। अगर आपने अभी तक अपने बैंक खाते में केवल एक ही नॉमिनी जोड़ा है, तो अब आपके पास चार लोगों को नामित करने का शानदार मौका होगा। केंद्र सरकार 1 नवंबर, 2025 से बैंक खातों में नॉमिनी से जुड़ा एक नया और महत्वपूर्ण नियम लागू करने जा रही है।

वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी कि बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 की प्रमुख धाराएँ 1 नवंबर से प्रभावी होंगी। इस बदलाव से ग्राहकों को न केवल ज्यादा लचीलापन मिलेगा, बल्कि किसी भी आपात स्थिति में क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया भी पहले से कहीं अधिक आसान और पारदर्शी हो जाएगी।

क्या है नया फोर-नॉमिनी नियम

नए प्रावधान के तहत, कोई भी बैंक ग्राहक अब अपने खाते, सुरक्षित जमा लॉकर या कस्टडी में रखे गए आर्टिकल्स के लिए अधिकतम चार नॉमिनी चुन सकता है।

क्रमिक या एक साथ: ग्राहक अपने बैंक खाते में इन चारों नॉमिनी को या तो एक साथ या क्रमिक रूप से (यानी एक के बाद एक) नामित कर सकता है।

हिस्सेदारी का प्रतिशत: ग्राहक चाहें तो सभी चारों नॉमिनी के बीच हिस्सेदारी का प्रतिशत (जैसे 40%, 30%, 20% और 10%) भी तय कर सकते हैं, जिससे भविष्य में दावे को लेकर किसी भी तरह के कानूनी विवाद की संभावना खत्म हो जाएगी।

ऑटोमैटिक ट्रांसफर: अगर किसी ग्राहक ने चार नॉमिनी चुने हैं और दुर्भाग्य से पहला नॉमिनी जीवित नहीं रहता है, तो अधिकार स्वचालित रूप से दूसरे नॉमिनी को मिल जाएगा।

लॉकर और आर्टिकल्स पर भी लागू

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सेफ डिपॉजिट लॉकर और सुरक्षित कस्टडी में रखे सामान के लिए केवल क्रमिक नॉमिनेशन की ही अनुमति होगी। इसका सीधा मतलब है कि एक नॉमिनी के निधन के बाद ही अगले नॉमिनी को लॉकर का अधिकार मिलेगा।

सरकार का कहना है कि इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम में एकरूपता, पारदर्शिता लाना और क्लेम के निपटान में तेजी लाना है। इससे जमाकर्ताओं को अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी अपनी पसंद से और पूरी स्पष्टता के साथ तय करने की सुविधा मिलेगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह प्रावधान ग्राहकों को उनकी जमा राशि के बंटवारे में स्पष्टता और सुरक्षा दोनों प्रदान करेगा।

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