मानहानि केस में राहत पाने के लिए गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे Rahul Gandhi, जानिए क्या है इस मामले में नया मोड़

Sandesh Wahak Digital Desk: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मोदी सरनेम मामले में मिली सजा पर रोक के लगवाने के लिए गुजरात हाईकोर्ट का रुख अब किया है, बता दें कि उन्होंने हाई कोर्ट में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दे दी है। बता दें कि इसके पहले सूरत सेशन कोर्ट ने 20 अप्रैल को राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह कदम उठाया है।

बता दें इसके पहले राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सीजेएम कोर्ट के आदेश को सूरत के सत्र न्यायालय में चुनौती थी, लेकिन सेशन कोर्ट ने भी गुरुवार को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। एडिशनल सेशन कोर्ट के जज आरपी मोगेरा की कोर्ट ने एक शब्द में फैसला सुनाते कहा कि था कि डिसमिस्ड यानी याचिका को खारिज किया जाता है। यानी जो फैसला सीजेएम कोर्ट ने किया था, सेशन कोर्ट ने उसे बरकरार रखा था।

बता दें कि यह केस 2019 में बेंगलुरु में चुनावी रैली के दौरान दिए गए राहुल के बयान से जुड़ा है, जहां राहुल गांधी ने रैली में कहा था कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस बयान पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दाखिल किया था। इसी पर कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को अपना फैसला सुनाया था।

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