SEBI लाएगी ब्रोकर्स के 30 साल पुराने नियमों में बदलाव, दिसंबर 2025 तक हो सकता है लागू

Sandesh Wahak Digital Desk : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) जल्द ही देश के स्टॉक ब्रोकर्स के लिए बने लगभग 30 साल पुराने नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अपडेट का प्रमुख उद्देश्य ब्रोकरेज इंडस्ट्री में जोखिम प्रबंधन और ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा को और मजबूत करना है। यह नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दिसंबर 2025 तक लागू होने की उम्मीद है।

पुराने भौतिक शेयरों को लेकर निवेशकों को मिलेगी राहत

सेबी ने पुराने भौतिक शेयर रखने वाले निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब ऐसे निवेशक, जिनके पास वित्त वर्ष 2020 से पहले के भौतिक शेयर (Physical Shares) हैं, लेकिन किसी कारणवश उन्हें अपने नाम ट्रांसफर नहीं करवा पाए थे, उन्हें यह प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दी जाएगी। इस कदम से लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे हजारों शेयरधारकों को लाभ मिलेगा।

एंजल वन ने सेबी के साथ किया समझौता, जमा किए ₹34 लाख

एक अन्य मामले में, स्टॉक ब्रोकरेज फर्म एंजल वन ने सेबी के खुलासा नियमों का उल्लंघन करने के एक मामले में ₹34 लाख का भुगतान करके समझौता कर लिया है। गौरतलब है कि सेबी ने अप्रैल महीने में कंपनी को इस संबंध में एक नोटिस जारी किया था।

MCX में तकनीकी गड़बड़ी पर सेबी चेयरमैन बोले…

इस बीच, हाल ही में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर हुई तकनीकी गड़बड़ी पर सेबी की तरफ से गंभीर प्रतिक्रिया सामने आई है। सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने एक्सचेंज पर ‘बार-बार’ हो रही तकनीकी समस्याओं और उससे कारोबार के ठप होने पर अपनी नाराजगी जताई। पांडेय ने कहा कि नियामक इस मामले की गहन जांच कर रहा है और आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई भी करेगा। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए सेबी एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन करता है।

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