अकोला में हिंसा के बाद धारा 144 लागू, धार्मिक पोस्ट के बाद बड़ा था विवाद

महाराष्ट्र (Maharashtra) के अकोला शहर में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दो समुदायों के सदस्यों के बीच झड़प (Akola Violence) हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई।

Sandesh Wahak Digital Desk: महाराष्ट्र (Maharashtra) के अकोला शहर में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दो समुदायों के सदस्यों के बीच झड़प (Akola Violence) हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। जबकि दो पुलिसकर्मी सहित आठ अन्य लोग घायल हो गए हैं। वहीं इस झड़प पर काबू पाने के लिए एक हजार पुलिस कर्मियों को अकोला शहर में तैनात किया गया है।

मामले में 26 लोगों को हिरासत में

बता दें कि यह जानकारी रविवार को अधिकारियों ने दी है। पुलिस बताया कि अकोला में पुराने शहर के संवेदनशील इलाके में शनिवार रात हुई हिंसा के मामले में 26 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट नीमा अरोड़ा ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के चार पुलिस थाना क्षेत्रों में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू करने का आदेश दिया, जो लोगों के गैरकानूनी जमावड़े पर रोक लगाती है।

<div class="paragraphs"><p>(फोटोः पीटीआई)</p></div>

धार्मिक पोस्ट के बाद बड़ा था विवाद

पुलिस अधीक्षक (एसपी) संदीप घुगे ने कहा कि हिंसा एक धार्मिक पोस्ट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने के बाद हुई। दोनों गुटों के सदस्यों ने एक-दूसरे पर पथराव किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) मोनिका राउत ने कहा कि इस घटना में कुछ वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं एएसपी राउत ने कहा कि पुलिस ने दंगाइयों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया और स्थिति अब नियंत्रण में है।

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