संभल हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तीन आरोपियों को मिली जमानत

Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुई हिंसा (Sambhal Violence) मामले से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। यहां सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तीनों आरोपियों, दानिश, फैजान और नाज़िर को जमानत देने का आदेश दिया है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद तीनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

यहां मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया, जिसके बाद उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है। आदेश की कॉपी मिलने के बाद तीनों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि इनकी गिरफ्तारी साल 2024 में हुई थी और तब से ये जेल में बंद थे। इससे पहले भी संभल हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट 70 आरोपियों को जमानत दे चुका है।

क्या था संभल हिंसा का मामला

दरअसल यह पूरा मामला 24 नवंबर 2024 का है, जब उत्तर प्रदेश के संभल जिले में विवादित जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया था। सर्वे के विरोध में भीड़ ने हिंसा (Sambhal Violence) शुरू कर दी थी, जिसमें पुलिस पर पथराव, आगजनी और हमले की घटनाएं हुईं। इस झड़प में चार लोगों की मौत और कई घायल हुए थे। जिसके बाद पुलिस जांच में सामने आया कि इस हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता शारिक साटा है, जो घटना के बाद देश छोड़कर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि वह विदेश में छिपा हुआ है।

शारिक साटा पर सख्त कार्रवाई की तैयारी

वहीं यूपी पुलिस अब शारिक साटा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी में है। पुलिस की कई टीमें उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हैं। दरअसल संभल हिंसा (Sambhal Violence) उस समय हुई थी जब कोर्ट द्वारा मस्जिद का सर्वे कराया जा रहा था। हिंदू पक्ष का दावा था कि मस्जिद की जगह पहले हरिहर मंदिर था।

अदालत का रुख और आगे की प्रक्रिया

दरअसल सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन दर्जनों आरोपियों के लिए भी संकेत है, जो अब भी जेल में बंद हैं और जमानत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद अब दानिश, फैजान और नाजिर को जल्द ही जेल से रिहा किए जाने की संभावना है। संभल हिंसा मामला अब भी जांच के अधीन है और यूपी पुलिस साजिशकर्ताओं की तलाश में जुटी हुई है।

 

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