Bareilly News: तौकीर रजा को नहीं मिली राहत, 11 नवंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

Bareilly News: इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को बरेली हिंसा मामले में फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। मंगलवार को सीजेएम कोर्ट में पेशी के दौरान उनकी न्यायिक हिरासत 11 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। मौलाना तौकीर रजा को फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया, जबकि उनके सहयोगियों को फिजिकल रूप से अदालत में लाया गया।

मौलाना तौकीर रजा पर 26 सितंबर को बरेली में हुए हिंसक बवाल को भड़काने का गंभीर आरोप है। यह विवाद आई लव मोहम्मद पोस्टर लगाने को लेकर शुरू हुआ था। प्रशासन ने नवरात्र और दो उर्स के कारण धारा 144 लागू करते हुए किसी भी सभा की अनुमति नहीं दी थी। इसके बावजूद, मौलाना ने एक वीडियो जारी कर प्रशासन को सीधे चुनौती दी थी।

इसके बाद इस्लामिया ग्राउंड से निकली भीड़ ने कई स्थानों पर पथराव, फायरिंग और पेट्रोल बम से हमला कर दिया, जिससे शहर में बड़े पैमाने पर हिंसा फैल गई थी। पुलिस के अनुसार, मौलाना 2019 के सीएए-एनआरसी विरोध प्रदर्शन में भी आरोपी रहे हैं।

Tauqeer Raza

गंभीर धाराओं में दर्ज हैं 10 मुकदमे

हिंसा भड़काने के आरोप में मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ विभिन्न थानों में 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन मुकदमों में दंगा भड़काने, हत्या की साजिश, धमकी और उकसावे जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। मौलाना इस समय फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं, जहाँ विवेचक लगातार उनसे पूछताछ कर रहे हैं। उनके वकील सुनील सक्सेना का कहना है कि इन गंभीर धाराओं में छह महीने के भीतर जमानत मिलना मुश्किल है। यदि एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) लगाया जाता है, तो एक साल तक रिहाई संभव नहीं होगी।

105 आरोपी जेल में, 250 करोड़ की संपत्ति जब्त

इस मामले में मौलाना के करीबी सहयोगी डॉ. नफीस, नदीम, फरहत, मुनीर इदरीशी और साजिद समेत कुल 105 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश पर प्रशासन ने अब तक लगभग 250 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति को सील या ध्वस्त किया है। इसमें डॉ. नफीस का 5 करोड़ का बारातघर और एक सपा पार्षद का अवैध चार्जिंग स्टेशन भी शामिल है। पुलिस ने 7 आरोपियों पर 15-15 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया है।

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