थाने पहुंचा विपक्षी गठबंधन का नाम ‘INDIA’ रखने का मामला, 26 दलों के खिलाफ शिकायत दर्ज

Sandesh Wahak Digital Desk: आगामी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डिवेलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (INDIA) रखा है. इसकी टैगलाइन जीतेगा भारत (Jeetega Bharat) रखी गई है. वहीं, INDIA नाम रखने का मामला अब तूल पकड़ रहा है, जिसको लेकर आपत्ति जताई जा रही है. इस दौरान दिल्ली के बाराखंबा पुलिस स्टेशन में INDIA नाम को लेकर शिकायत भी दर्ज करवाई गई है. जिसमें कहा गया है कि INDIA नाम रखना प्रतीक एक्ट (Emblems Act) का उल्लंघन है. इससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है.

दिल्ली के शख्स ने की शिकायत

पुलिस थाने में 26 राजनीतिक दलों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले शख्स का नाम अवनीश मिश्रा है, जिसकी उम्र 26 साल है. नई दिल्ली के रहने वाले अवनीश की शिकायत के मुताबिक, चुनाव के लिए देश के नाम का इस्तेमाल गलत है. 26 राजनीतिक दलों ने देश के नाम का गलत इस्तेमाल किया है. इस शिकायत में सभी 26 विपक्षी दलों के नाम लिखे गए हैं, जो बेंगलुरु में हुई मीटिंग में शामिल थे. वहीं, नियमों का हवाले देते हुए शिकायत में लिखा गया है कि प्रतीक और नाम एक्ट (Emblems and Names Act) के सेक्शन 3 के तहत कुछ नामों का इस्तेमाल वर्जित है. शिकायत में प्वाइंट 6 का भी जिक्र है. इसके मुताबिक, किसी भी शख्य द्वारा यूनियन ऑफ इंडिया और इंडिया नाम का इस्तेमाल वर्जित है.

शिकायत में आगे लिखा है कि गठबंधन का नाम INDIA रखकर 26 पार्टियों ने प्रतीक और नाम एक्ट के सेक्शन 3 का उल्लंघन किया है. इसलिए उनको एक्ट के सेक्शन 5 के तहत सजा होनी चाहिए. इसमें दोषी पाए जाने पर 500 रुपये का जुर्मना लग सकता है.

क्या है प्रतीक एक्ट?

प्रतीक एक्ट को ‘प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग के निवारण) अधिनियम कहा जाता है. नियम के मुताबिक, यह निशानों और नामों के आधिकारिक उपयोग को नियंत्रित करता है ताकि उनके अनुचित उपयोग से बचा जा सके और राष्ट्रीय प्रतीकों की सुरक्षा कर सके. इस एक्ट के तहत राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय मान, राष्ट्रीय निशान और राष्ट्रीय भाषा जैसे कुछ विशेष प्रतीकों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है.

 

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