यूपी में नक्शा पास कराने की प्रक्रिया होगी और आसान, फास्टपास सॉफ्टवेयर से मिलेगी मंजूरी
Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश में घर या इमारत का नक्शा पास करवाना अब पहले से कहीं अधिक आसान और पारदर्शी होने जा रहा है। राज्य सरकार ने विकास प्राधिकरणों में नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल और फुल-प्रूफ बनाने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में प्रमुख सचिव आवास पी. गुरुप्रसाद द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।
सरकार का उद्देश्य नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या जालसाजी को रोकना है। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर नक्शा पास करवाने की कोशिश की जाती है। अब इस पर रोक लगाने के लिए आवेदक का आधार कार्ड जरूरी होगा, ताकि केवल वास्तविक मालिक ही आवेदन कर सके।
वर्तमान में नक्शा पास करने के लिए ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम (OBPS) का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन इसमें तकनीकी खामियों के चलते प्रक्रिया काफी जटिल और समय लेने वाली हो गई थी। कई बार नक्शा सबमिट करने के बाद ऑनलाइन आपत्तियाँ आने लगती थीं, जिससे देरी होती थी।
अब आएगा ‘फास्टपास’ सिस्टम
इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने एक नई प्रणाली ‘फास्टपास’ विकसित किया है, जो पहले से अधिक तेज, सहज और यूज़र-फ्रेंडली होगी। आने वाले समय में नक्शा पास कराने की सारी प्रक्रिया इसी नए सॉफ्टवेयर के जरिए होगी।
इसमें पंजीकरण के समय आवेदक को ई-केवाईसी (e-KYC) करानी होगी और एक “हाँ/ना” विकल्प के जरिए स्वीकृति देनी होगी। इस दौरान आधार कार्ड अपलोड करना अनिवार्य होगा।
यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि नक्शा उसी व्यक्ति के नाम पर पास हो, जो वास्तव में भूखंड या संपत्ति का मूल आवंटी है। यदि कोई और व्यक्ति जालसाजी करके नक्शा पास कराने की कोशिश करता है, तो उसे आधार सत्यापन के दौरान ही रोका जा सकेगा। सरकार की यह अधिसूचना प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषदों को भेज दी गई है, ताकि वे इस नई व्यवस्था को जल्द लागू कर सकें।
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