UP में अब नए सिस्टम से कटेंगे ट्रैफिक चालान, घर बैठे दे सकेंगे चुनौती, 30 दिनों की डेडलाइन भी तय

UP E-Challan 2.0 Rules: उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक चालान की व्यवस्था अब बदलने जा रही है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ई-चालान काटने वाली पुरानी प्रणाली पर बुधवार रात से रोक लगा दी गई है। अब जल्द ही Next-Gen E-Challan 2.0 के जरिए नए चालान जारी किए जाएंगे।

पुरानी व्यवस्था में दर्ज लंबित चालानों और जरूरी दस्तावेजों का डेटा नई प्रणाली में ट्रांसफर किया जा रहा है। यातायात निदेशालय ने सभी जिलों को इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट और लोक अदालत से जुड़े पुराने मामलों और रसीदों का विवरण भी नई व्यवस्था में दर्ज किया जा रहा है, ताकि पुराने चालानों के निस्तारण में तकनीकी दिक्कत न आए।

घर बैठे ऑनलाइन चुनौती दे सकेंगे चालान

नई व्यवस्था में वाहन चालकों के लिए एक अहम सुविधा जोड़ी गई है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका चालान गलत या फर्जी तरीके से काटा गया है, तो वह घर बैठे Online Challan Challenge कर सकेगा।

इसके लिए चालान जारी होने की तारीख से 45 दिन के भीतर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करनी होगी। इसके बाद Grievance Redressal Officer (GRO) को उस चुनौती पर 30 दिन के भीतर फैसला या जवाब देना होगा।

नई व्यवस्था में समयसीमा को लेकर भी स्पष्ट नियम तय किए गए हैं:

  • चालान के खिलाफ 45 दिन के भीतर आपत्ति दर्ज करनी होगी।
  • GRO को 30 दिन में शिकायत पर जवाब देना होगा।
  • 30 दिन में जवाब नहीं मिलने पर चालान स्वतः निरस्त माना जाएगा।
  • अगर चालान सही पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को भुगतान के लिए 120 दिन मिलेंगे।
  • इस अवधि में वाहन चालक आधी फीस जमा करके मामले को कोर्ट में चुनौती दे सकता है।

पुराने चालानों का डेटा भी नई प्रणाली में ट्रांसफर

नई प्रणाली (UP E-Challan 2.0 System) लागू करने से पहले पुराने सिस्टम में मौजूद चालानों, कोर्ट और लोक अदालत से जुड़े निस्तारित मामलों तथा रसीदों का रिकॉर्ड ट्रांसफर किया जा रहा है। बुधवार रात 12 बजे तक जरूरी विवरण नई व्यवस्था में दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे।

सरकार का उद्देश्य चालान से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण को ज्यादा पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। पुरानी प्रणाली से अब कोई नया चालान जारी नहीं किया जाएगा और आगे की प्रक्रिया Next-Gen E-Challan 2.0 के माध्यम से होगी।

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