UP में बाइक पर पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट लगाना हुआ अनिवार्य, 1 अक्टूबर से शुरू होगी नई ई-चालान व्यवस्था
Lucknow News: उत्तर प्रदेश में अब दोपहिया वाहनों पर सफर करने वाले दोनों लोगों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। राजधानी लखनऊ से लेकर प्रदेश के सुदूर गांवों तक, यदि बाइक या स्कूटी पर पीछे बैठा सहयात्री बिना हेलमेट के पाया गया तो वाहन का चालान कटना तय है। राज्य में सड़क हादसों में होने वाली मौतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से योगी सरकार ने इस नई और सख्त व्यवस्था को लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है।
अभी तक प्रदेश में केवल चालक के लिए ही हेलमेट लगाना अनिवार्य था और नियम तोड़ने पर चालान का प्रावधान था। हालांकि, सहयात्री के लिए हेलमेट लगाने का नियम कानूनन पहले से मौजूद था, लेकिन सिस्टम और सॉफ्टवेयर अपडेट न होने के कारण कुछ ही चुनिंदा जिलों में इसके चालान हो पाते थे। अब इस व्यवस्था को पूरे उत्तर प्रदेश में एक समान रूप से लागू किया जा रहा है।
1 अक्टूबर से शुरू होगी नई चालान प्रणाली
परिवहन विभाग इस समय अपने ई-चालान सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर रहा है, ताकि नई व्यवस्था के तहत बिना किसी बाधा के कार्रवाई की जा सके। डेटा ट्रांसफर और सिस्टम अपडेट के चलते 21 सितंबर की रात से ई-चालान की प्रक्रिया अस्थाई रूप से बंद है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, इस हफ्ते के अंत तक सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन का काम पूरा कर लिया जाएगा और 1 अक्टूबर से नए नियमों के साथ दोबारा ई-चालान शुरू कर दिए जाएंगे।
आईटीएमएस कैमरे और ऐप से रखेगी नजर
परिवहन विभाग द्वारा पिछले एक साल के सड़क हादसों के डेटा के अध्ययन में पाया गया कि दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की मुख्य वजह पीछे बैठे व्यक्ति का हेलमेट न पहनना भी रहा है। नई व्यवस्था के लागू होते ही सड़कों पर लगे हाई-टेक आईटीएमएस (ITMS) कैमरे और ट्रैफिक पुलिस के मोबाइल ऐप्स पीछे बैठे व्यक्ति के बिना हेलमेट होने पर तुरंत चालान जनरेट कर देंगे। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नए सिस्टम में नियमों के उल्लंघन पर बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी। बार-बार नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस (DL) रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।
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