Form-6 विवाद पर EC का राहुल गांधी को जवाब, कहा- ‘कॉमा-फुल स्टॉप तक नहीं बदला’, बताया भ्रामक
Form 6 Row: SIR (Special Intensive Revision) के दौरान Form-6 में बदलाव को लेकर चल रहे विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के आरोपों को भ्रामक बताते हुए सफाई दी है कि मूल Form-6 में कॉमा या फुल स्टॉप तक नहीं बदला गया। आयोग के मुताबिक, SIR के दौरान Form-6 के साथ सिर्फ एक अतिरिक्त घोषणा-पत्र (Declaration) जोड़ा गया था।
आयोग ने कहा कि यह प्रोटोकॉल बिहार में 24 जून 2025 को जारी SIR आदेश के दौरान बनाया गया था। EC के मुताबिक इस आदेश को आयोग की सर्वसम्मति से मंजूरी मिली थी और 27 मई 2026 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR से जुड़े इस दस्तावेजी ढांचे को बरकरार रखा था।
राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार पर लगाए थे आरोप
राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की सोमवार की सुनवाई के बाद दावा किया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) ने गैरकानूनी और एकतरफा तरीके से Form-6 में बदलाव किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसका इस्तेमाल BJP को फायदा पहुंचाने के लिए पद के दुरुपयोग के तौर पर किया गया।
राहुल के इस दावे पर चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक जारी करते हुए इसे “Misleading” बताया। EC ने अपने 26 सितंबर 2026 के प्रेस नोट नंबर 120 के पॉइंट 1(iii) का भी हवाला दिया, जिसमें Form-6 के साथ लगाए गए घोषणा-पत्र का जिक्र है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को क्या कहा?
मामले की सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत (Surya Kant) की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी Modified Form-6 को मंजूरी नहीं दी है। अदालत ने रिकॉर्ड सामने आने पर यह देखने की बात कही कि आखिर Form-6 में बदलाव किसने किया।
इसके बाद EC अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि Form-6 में बदलाव नहीं हुआ, बल्कि बिहार SIR के तहत उसके साथ अलग घोषणा-पत्र जोड़ा गया था। यही अंतर अब पूरे विवाद का केंद्र बन गया है।
BJP ने भी राहुल गांधी पर साधा निशाना
BJP नेता विनोद तावड़े (Vinod Tawde) ने राहुल गांधी के दावे पर पलटवार करते हुए कहा कि Form-6 में कोई बदलाव नहीं हुआ, बल्कि केवल अतिरिक्त घोषणा-पत्र जोड़ा गया था। उन्होंने कहा कि “अवैध” होने का फैसला अदालत करेगी, कांग्रेस नहीं।
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