CEC ज्ञानेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, एकतरफा फैसलों वाली अर्जी पर इस दिन सुनवाई

Supreme Court notice to CEC Gyanesh Kumar: सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL) पर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग (ECI) और CEC को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी।

यह मामला चुनाव आयोग के फैसलों और SIR (Special Intensive Revision) के दौरान Form-6 में कथित बदलाव को लेकर दायर याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने दोनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी के बिना कई फैसले लिए।

Form-6 को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

CJI सूर्यकांत (CJI Surya Kant) की अध्यक्षता वाली पीठ ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट ने SIR के दौरान इस्तेमाल किए जा रहे Form-6 में किसी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड सामने आने के बाद यह देखा जाएगा कि Form-6 में बदलाव किसने किया।

Form-6 के जरिए पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन करता है।

इससे पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह चुनाव आयोग के फैसलों की जांच करेगा। अगर कोई फैसला कानून के मुताबिक नहीं पाया गया तो उसे रद्द किया जा सकता है।

CEC को रोकने की मांग पर कोर्ट ने क्या कहा?

याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने मांग की कि अंतिम फैसला आने तक CEC Gyanesh Kumar को आगे कोई निर्णय लेने से रोका जाए और उन्हें निलंबित किया जाए।

इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि अगर CEC को निलंबित कर दिया गया तो चुनाव आयोग का काम कैसे चलेगा और चुनाव कौन कराएगा। याचिकाकर्ता की ओर से जवाब दिया गया कि दोनों चुनाव आयुक्त काम संभाल सकते हैं।

हालांकि, Supreme Court ने Gyanesh Kumar को अंतरिम रूप से फैसले लेने से रोकने का आदेश देने से इनकार कर दिया। CJI सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट केवल अखबारों की खबरों के आधार पर आदेश नहीं दे सकता और उसे चुनाव आयोग तथा केंद्र सरकार का जवाब देखना होगा।

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