UP News: अब्दुल्ला आजम की बढ़ीं मुश्किलें, इस केस में कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट
Sandesh Wahak Digital Desk: समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान और उनके परिवार की कानूनी परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब रामपुर से पूर्व विधायक और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। यह कार्रवाई 2008 के एक पुराने मामले में की गई है, जिसमें अब्दुल्ला पर सरकारी कामकाज में बाधा डालने और सड़क जाम करने का आरोप है।
क्या है पूरा मामला?
यह केस साल 2008 में रामपुर के छजलैट थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। उस वक्त, रामपुर में 31 दिसंबर 2007 को CRPF कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद पुलिस पूरे इलाके में चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का काफिला वहां से गुजर रहा था, जिसे पुलिस ने जांच के लिए रोका। इस पर सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और सड़क जाम कर दी। इस मामले में आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत कुल 9 सपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
इस केस में 13 फरवरी 2023 को एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए दो साल की जेल और ₹3,000 का जुर्माना लगाया था। दोनों ने इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी।
हालांकि, अब्दुल्ला आजम बार-बार कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे, जिससे नाराज होकर एडीजे-3 कोर्ट ने अब गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है। जबकि आजम खान की अपील पहले ही खारिज हो चुकी है और उनकी सजा बरकरार रखी गई है।
विशेष लोक अभियोजक की जानकारी
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि कोर्ट में अपील विचाराधीन है लेकिन अब्दुल्ला आजम की लगातार अनुपस्थिति को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है और सख्त रुख अपनाते हुए NBW जारी किया है।
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