मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन मामले की ट्रायल पर लगाई रोक

Allahabad News: उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के एक पुराने मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ चल रही ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

दरअसल, अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इस मामले की चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच में हुई।

चुनाव बाद हिसाब-किताब करने की धमकी

यह मामला मऊ जिले के थाना कोतवाली में दर्ज किया गया था। अब्बास अंसारी, जो उस समय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी थे, उन पर आरोप था कि उन्होंने 3 मार्च, 2022 को रात 8:30 बजे पहाड़पुरा मैदान में बिना अनुमति के सभा की और भीड़ जुटाई। सबसे गंभीर आरोप यह था कि अब्बास अंसारी ने मंच से मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर ‘हिसाब-किताब’ करने और उन्हें सबक सिखाने की धमकी दी थी।

FIR में भाई उमर अब्बास समेत 150 लोग नामजद

इस मामले में सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने 4 मार्च, 2022 को थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में अब्बास अंसारी के साथ उनके छोटे भाई उमर अब्बास अंसारी और 150 अज्ञात व्यक्तियों का नाम शामिल था। अब हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर 2025 को होगी। अब्बास अंसारी की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने पक्ष रखा।

बता दें कि मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता हाल ही में, 8 सितंबर 2025 को विधानसभा सचिवालय द्वारा बहाल कर दी गई थी।

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