UP TET 2021 को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 2019 वालों के लिए भी खुशखबरी

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपीटीईटी परीक्षा 2021 (UP TET Exam 2021) के दो गलत सवालों के एवज में सभी 230 अभ्यर्थी याचियों को ग्रेस मार्क देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा यूपी टीईटी 2019 (UP TET Exam 2019) के दो सवालों को लेकर 727 अभ्यर्थी याचियों को एक-एक अंक देकर नए सिरे से रिजल्‍ट घोषित करने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट ने अन्य सवालों को लेकर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कहा कि याचियों ने उत्तर कुंजी पर आपत्ति की है या नहीं, इस आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। सभी याचियों को राहत पाने का अधिकार है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने टीईटी 2021 के 230 अभ्यर्थी प्रगति अग्रवाल व 15 अन्य याचिकाओं व टीईटी 2019 के 727 अभ्यर्थी अखिलेश व 14 अन्य याचिकाओं को आंशिक मंजूर करते हुए दिया है।

अभ्‍यर्थी याचियों ने उठाई थी ये मांग

दरअसल, अभ्‍यर्थी याचियों का कहना था कि मोहम्मद रिजवान केस में जिन सवालों को लेकर कोर्ट में गलती पाई गई थी और ग्रेस मार्क देने का आदेश हुआ था, उन्‍हीं सवालों को 2021 की परीक्षा में शामिल किया गया है, इसलिए उन्हें भी वैसी ही राहत पाने का हक है। जबकि, सरकार की ओर से कहा गया कि सवाल विशेषज्ञ तय करते हैं और कोर्ट विशेषज्ञ नहीं हो सकती। दूसरा जिन याचियों ने उत्तर कुंजी पर आपत्ति नहीं की है, उन्हें राहत पाने का हक नहीं है।

हालांकि, पिछली परीक्षा के गलत सवाल इस परीक्षा में दोबारा लिए गए, इस गलती को सरकार की ओर से स्वीकार किया गया। जो सवाल पिछली परीक्षा में क्रमांक 16 व 131 पर थे, वही 2021 की परीक्षा में 8 व 141 क्रमांक पर हैं। अदालत ने दोनों प्रश्नों के ग्रेस मार्क देने का निर्देश दिया है।

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