Chinnaswamy Stampede: इन शर्तों के साथ RCB मैनेजर निखिल सोसले को मिली जमानत
Sandesh Wahak Digital Desk: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टीम के मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले को बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट से शर्तों के साथ जमानत मिल गई है।

कोर्ट ने 12 जून को इस मामले में RCB और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी DNA एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स के कुल चार अधिकारियों को जमानत दी, जिनमें सोसाले भी शामिल हैं।
क्या है पूरा मामला?
4 जून को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद 6 जून को बेंगलुरु पुलिस ने निखिल सोसाले समेत चार अधिकारियों को गिरफ्तार किया था।
शर्तों के साथ मिली जमानत
हाई कोर्ट ने पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर चारों आरोपियों को जमानत दी है। इस मामले में सुनवाई को पहले स्थगित किया गया था।
लेकिन अब जस्टिस एस. आर. कृष्ण कुमार की बेंच ने सभी याचिकाओं को स्वीकार कर जमानत आदेश जारी कर दिया।
याचिकाकर्ताओं की दलील
याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में कहा गया कि उन्हें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के कथित निर्देश पर बिना किसी प्रारंभिक जांच के गिरफ्तार किया गया।
उनका दावा था कि जिस पुलिस यूनिट ने उन्हें हिरासत में लिया, उसके पास न तो जांच का अधिकार था और न ही गिरफ्तारी का।
सरकार का पक्ष
राज्य सरकार ने गिरफ्तारी को सही ठहराया और कहा कि पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए ही कार्रवाई की।
हालांकि, अदालत ने राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भगदड़ मामले में गिरफ्तारी का आदेश सीधे मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया था। लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया।
FIR में क्या लिखा है?
पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में कहा गया कि सोशल मीडिया पर RCB द्वारा प्रमोशनल पोस्ट किए जाने के कारण चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर लाखों की भीड़ जमा हो गई थी, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बनी।
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