तीन नए आपराधिक कानूनों पर बोले CJI डीवाई चंद्रचूड़, देश न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार

Sandesh Wahak Digital Desk: मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने तीन नए आपराधिक कानूनों को देश के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार है। दिल्ली में ‘आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ’  विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि नए कानून सफल होंगे अगर हम नागरिक के रूप में उन्हें अपनाएं।

कब लागू होंगे नए कानून

देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने के लिए नए अधिनियमित कानून – भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पिछले साल 21 दिसंबर को संसद की मंजूरी मिल गई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को अपनी सहमति दे दी थी यह तीनों कानून 1 जुलाई से लागू होंगे।

यह बदलाव करना बहुत जरूरी था

मुख्य न्यायधीश ने कहा कि पीड़ितों के हितों की रक्षा करने और अपराधों की जांच और अभियोजन को चलाने के लिए बहुत जरूरी सुधार पेश किए गए हैं. उन्होंने आगे कहा कि हमारे समाज के लिंगवादी पितृसत्तात्मक नजरिये को बदलने के लिए बहुत कम कोशिश की गई जो ऐसे अपराधों को प्रेरित करता है. इससे निपटने के लिए कानूनों की जरूरत है और गवाही में देरी, जेलों में भीड़भाड़ से निपटना होगा।

सम्मेलन में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी मौजूद थे।

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