Delhi Liquor Policy: मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं, कोर्ट ने 30 अप्रैल के लिए फैसला सुरक्षित रखा

Delhi Liquor Policy Scam Case: दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर शनिवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

सीबीआई और ईडी की विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने केंद्रीय जांच एजेंसियों और सिसोदिया के वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश 30 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया।

आम आदमी पार्टी के नेता ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के वास्ते दोनों मामलों में अंतरिम जमानत याचिका भी दायर की है। हालांकि सिसोदिया के वकील ने शनिवार को अदालत को बताया कि नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित किए जाने के कारण वह याचिका निरर्थक हो गई है।

सीबीआई तथा ईडी का आरोप है कि दिल्ली आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं बरती गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंस दिए गए।

जांच एजेंसियों ने लगाया ये आरोप

CBI के साथ ही ED ने भी आरोप लगाया कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति (Delhi Excise Policy) को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं। लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया। लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया। सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंस बढ़ाया गया।

जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि लाभार्थियों ने कथित तौर पर अवैध लाभ को आरोपी अधिकारियों तक पहुंचाया। जांच से बचने के लिए अपने खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियां कीं।

उल्लेखनीय है कि छह अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा था कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका में ट्रायल में देरी को आधार बनाया जा रहा है। जबकि देरी आरोपितों की तरफ से की जा रही है। मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया था कि ट्रायल कछुए की गति से चल रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जमानत चिका पर अपने फैसले में जल्द ट्रायल करने को कह चुका है। बता दें कि ईडी ने इस मामले में सिसादियो को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। वह अभी तिहाड़ जेल में है।

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