UP में अब बिना एक्सपायरी डेट नहीं बिकेंगी खुली मिठाइयां, 15 अक्टूबर से होगा नियम लागू
UP Sweets Expiry Date Rule: उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से मिठाई खरीदने के नियम में बदलाव होने जा रहा है। अब दुकानदारों को सिर्फ पैक्ड मिठाइयों ही नहीं, बल्कि बिक्री के लिए रखी खुली मिठाइयों पर भी उनकी ‘यूज बाय डेट’ (Use By Date) स्पष्ट रूप से बतानी होगी। इससे ग्राहक खरीदारी के समय जान सकेंगे कि मिठाई का सेवन किस तारीख तक करना उचित है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की जांच में सामने आया था कि कई जगह मिठाइयों की निर्माण तारीख और उपयोग अवधि की जानकारी ग्राहकों को नहीं मिल पाती। इसी समस्या को दूर करने के लिए विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने 27 सितंबर को इस संबंध में आदेश जारी किया था।
मिठाई की अवधि कारोबारी खुद तय करेंगे
विभाग ने सभी मिठाइयों के लिए एक जैसी शेल्फ लाइफ (Shelf Life) तय नहीं की है। मिठाई की सामग्री, बनाने के तरीके और भंडारण की स्थिति के आधार पर कारोबारी उसकी उपयोग अवधि निर्धारित करेंगे। यह अवधि एक दिन से 30 दिन तक हो सकती है।
दुकानदारों को निर्धारित तारीख बिक्री स्थल पर साफ तौर पर प्रदर्शित करनी होगी। घोषित अवधि के दौरान मिठाई की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखना भी उनकी जिम्मेदारी होगी।
UP में ‘पूजा घी’ की बिक्री पर भी रोक
इस बीच, नवरात्रि के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने पूजा और हवन के नाम पर बेचे जा रहे कथित मिलावटी घी को लेकर भी कार्रवाई की है। शिकायतें मिली थीं कि पूजा, हवन और दीपक में इस्तेमाल होने वाले अखाद्य वसा उत्पादों को खाद्य घी बताकर बाजार में बेचा जा रहा है।
आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने प्रदेश के सभी खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण धारकों के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत ‘पूजा घी’ के नाम पर किसी भी उत्पाद के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर रोक लगाई गई है।
Also Read: UP Board की 10वीं-12वीं की परीक्षाएं 5 फरवरी से, जारी हुआ Time-Table, नोट करें तिथियां

