UP में अब बाइक पर पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट जरूरी, नहीं लगाया तो कटेगा ऑनलाइन चालान
UP Helmet wearing Rule 2026: उत्तर प्रदेश में दोपहिया वाहन चलाने वालों के लिए नियम और सख्त होने जा रहे हैं। अब बाइक पर पीछे बैठने वाले सहयात्री (Pillion Rider) ने हेलमेट नहीं लगाया तो वाहन का ऑनलाइन चालान (E-Challan) कट सकता है। यातायात विभाग चालान प्रणाली को अपडेट कर रहा है, जिसमें सहयात्री के हेलमेट न लगाने का विकल्प भी जोड़ा जाएगा।
सहयात्री के लिए हेलमेट पहले से ही अनिवार्य है, लेकिन इसका पालन पूरी तरह नहीं हो रहा है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। वाहन मालिक को निर्धारित जुर्माना भरना होगा।
कैमरे और फोटो से भी कटेगा चालान
नई व्यवस्था में सहयात्री के हेलमेट की निगरानी के लिए ई-चालान ऐप और ITMS के कैमरों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा फोटो के आधार पर भी चालान काटने की व्यवस्था होगी। यानी बाइक चलाने वाले के साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति के हेलमेट पर भी यातायात विभाग की नजर रहेगी।
21 सितंबर से बंद है ई-चालान
नई व्यवस्था (UP Helmet wearing Rule 2026) लागू करने के लिए ई-चालान प्रणाली में तकनीकी बदलाव किया जा रहा है। इसके चलते 21 सितंबर की रात से ई-चालान सेवा बंद है। अधिकारियों के मुताबिक, पुराने सिस्टम का डाटा नए सर्वर पर ट्रांसफर किया जा रहा है।
डाटा ट्रांसफर का काम पूरा होने के बाद ई-चालान फिर से शुरू किए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया में अभी थोड़ा समय और लग सकता है। नई प्रणाली में नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई के लिए सख्त प्रावधान रखे गए हैं।
इस बदलाव का उद्देश्य सड़क हादसों में दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले लोगों की सुरक्षा बढ़ाना और हेलमेट नियम (Helmet Rule) का पालन सुनिश्चित करना है।
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