Arvind Kejriwal News: CM केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी को बताया जायज, याचिका खारिज

Arvind Kejriwal News: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने गिरफ्तारी को वैध माना है। अदालत ने कहा कि ये जमानत का मामला नहीं है। अदालत ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की गिरफ्तारी के बाद ईडी की रिमांड को अवैध नहीं किया जा सकता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्या कहा?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की दलील है। अब तक के सबूत ये बताते की केजरीवाल संयोजक हैं। गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपये खर्च किये गये। इस पर केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के वक़ील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका विरोध किया। उन्होंने शरथ रेड्डी और राघव मुंगता के बयान का जिक्र किया। अदालत ने कहा कि सरकारी गवाह बनने का फैसला कोर्ट करती है न कि जांच एजेंसी तय करती है। अगर सवाल उठता है तो फिर मजिस्ट्रेट के ऊपर सवाल है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपी के मुताबिक जांच नहीं हो सकती है। अदालत को राजनीति से मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री के लिए स्पेशल प्रीविलेज नहीं है।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने याचिका में ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया था। केजरीवाल ने कहा था कि यह लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है।

प्रवर्तन निदेशालय ने क्या कहा?

अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की याचिका पर ईडी ने विरोध किया। ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल चुनाव के आधार पर गिरफ्तारी से छूट का दावा नहीं कर सकते। क्योंकि कानून उन पर और किसी भी आम नागरिक पर समान रूप से लागू होता है।

आपको बता दें कि केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को लंबी पूछताछ के बाद उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 22 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने निचली अदालत में पेश किया। जहां कोर्ट ने उन्हें एक अप्रैल तक ईडी रिमांड पर भेज दिया। इसके बाद एक अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस समय मुख्यमंत्री केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं।

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