इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती पर यूपी बार काउंसिल का अल्टीमेटम, 15 दिनों में देनी होगी दागी वकीलों की लिस्ट

Prayagraj News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सख्त हिदायत के बाद बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश एक्शन मोड में आ गई है। काउंसिल ने राज्य की सभी बार एसोसिएशनों को 15 दिनों की सख्त मोहलत देते हुए दागी वकीलों की विस्तृत सूची तलब की है। बार काउंसिल के आदेश के अनुसार, जिन अधिवक्ताओं के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, पुलिस चार्जशीट दाखिल हो चुकी है या अदालत में आपराधिक मामले लंबित हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड तय समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

समय पर सूची न देने पर रद्द होगी मान्यता

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि दी गई 15 दिन की मियाद के भीतर जानकारी न देने वाली बार एसोसिएशनों की मान्यता तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, ऐसी एसोसिएशनों के वकीलों को काउंसिल की किसी भी कल्याणकारी योजना का फायदा नहीं मिलेगा।

काउंसिल ने साफ कर दिया है कि इस दिशा-निर्देश में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी को सीधे तौर पर हाईकोर्ट की अवमानना (Contempt of Court) माना जाएगा।

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