पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जमानत मंजूर
Sandesh Wahak Digital Desk: कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने रंगदारी मामले में दोनों भाइयों की जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
इससे पहले, हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसे सोमवार को सुनाया गया। जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया।
फिर भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे दोनों भाई
हालांकि, जमानत मंजूर होने के बावजूद इरफान और रिजवान सोलंकी अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। इसकी वजह यह है कि रिजवान सोलंकी पर अभी भी गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला विचाराधीन है। इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट के अलावा फर्जी आधार कार्ड पर यात्रा करने का मामला भी न्यायालय में लंबित है।
गौरतलब है कि इरफान और रिजवान सोलंकी पिछले दो साल से जेल में बंद थे। अब हाईकोर्ट के इस फैसले से उन्हें राहत जरूर मिली है, लेकिन अन्य मामलों में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक उनकी रिहाई संभव नहीं होगी।
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