एसएससी भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी को मिली जमानत, जेल से रिहाई मुश्किल

Sandesh Wahak Digital Desk: पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को एसएससी ग्रुप सी भर्ती भ्रष्टाचार मामले में जमानत मिल गई है। उन्हें 90,000 रुपये के बॉन्ड पर यह जमानत मिली है। हालांकि, उन्हें अभी जेल से रिहा नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन पर शिक्षक भर्ती समेत कई अन्य भ्रष्टाचार के मामले अभी भी चल रहे हैं।

पार्थ चटर्जी पर आरोप है कि जब वे 2016 से 2022 तक राज्य के शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने प्राथमिक शिक्षकों, सहायक शिक्षकों और अन्य पदों पर अयोग्य उम्मीदवारों की अवैध तरीके से भर्ती की थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कर रहा है।

इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी, लेकिन यह शर्त रखी थी कि उन्हें तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि अधीनस्थ अदालत महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज नहीं कर लेती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्थ चटर्जी लगभग तीन साल जेल में बिता चुके हैं और उन्हें लगातार जेल में रखना न्याय के खिलाफ होगा। शीर्ष अदालत ने CBI को चार सप्ताह के भीतर आरोप तय करने और दो महीने के भीतर गवाहों के बयान दर्ज करने का निर्देश दिया था।

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