Lucknow News: यूपी में अगले 6 महीने के लिए एस्मा लागू, सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर लगा पूर्ण प्रतिबंध

Lucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अगले छह महीने के लिए आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ESMA) यानी एस्मा लागू कर दिया है। इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद राज्य सरकार के सभी विभागों, निगमों, बोर्डों और प्राधिकरणों में कार्यरत कर्मचारी अब हड़ताल नहीं कर सकेंगे।

यह कदम खास तौर पर बिजली विभाग और शिक्षा विभाग से जुड़े संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर दी गई हड़ताल की चेतावनी के मद्देनजर उठाया गया है, ताकि कर्मचारियों की हड़ताल से आम जनता पर कोई असर न पड़े।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम, 1966 की धारा-3 की उपधारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार ने अधिसूचना जारी होने की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध राज्य सरकार के सभी विभागों, कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों, बोर्डों, और प्राधिकरणों में लागू होगा।

हड़ताल करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

सरकार ने आदेश दिया है कि यदि इस अवधि के दौरान कोई भी कर्मचारी हड़ताल करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ESMA) एक ऐसा कानून है, जिसके माध्यम से सरकार सार्वजनिक जीवन के लिए आवश्यक सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को हड़ताल करने से रोकती है। एस्मा के तहत, यदि कोई कर्मचारी हड़ताल करता है तो उसे अवैध घोषित किया जाता है। दोषी कर्मचारियों के लिए इस एक्ट में छह माह तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है। इसे आमतौर पर आम जनता के हितों को सुरक्षित रखने के लिए लागू किया जाता है।

Also Read: कविता राष्ट्रीय एकता बनाने में अहम भूमिका निभाती है: जावेद जाफ़री

Get real time updates directly on you device, subscribe now.