यूपी में जून से 10% महंगी हो जाएगी बिजली, 3 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ
Lucknow News: ईरान-इजराइल के बीच जारी युद्ध के चलते पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का असर अब आम जनता के बिजली बिलों पर भी पड़ने लगा है। उत्तर प्रदेश के तीन करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ा झटका देते हुए यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने बिजली बिलों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज लगाने का फैसला किया है। यह बढ़ा हुआ चार्ज जून महीने में आने वाले बिजली बिलों में जुड़कर आएगा, जिससे घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक समेत सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं की जेब ढीली होना तय है।
बिजली विभाग के मुताबिक, वैश्विक तनाव के कारण बिजली उत्पादन और कोयला/ईंधन खरीद में आने वाली अतिरिक्त लागत की भरपाई के लिए यह ‘फ्यूल सरचार्ज’ लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्षों से बिजली की मूल दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन फ्यूल सरचार्ज के जरिए यह अस्थाई बोझ उपभोक्ताओं पर डाला जा रहा है।
नियामक आयोग का ऐतिहासिक चाबुक
इस बीच, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने पावर कॉरपोरेशन की मनमानी पर अंकुश लगाते हुए एक ऐतिहासिक व्यवस्था देने का निर्णय लिया है। अब पावर कॉरपोरेशन जनता के पैसों (राजस्व) से उपभोक्ताओं के खिलाफ अदालतों में मुकदमा नहीं लड़ सकेगा।
चौंकाने वाली बात यह है कि पावर कॉरपोरेशन और नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (NPCL) ने अलग-अलग अदालती मुकदमों पर अब तक 46 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। हद तो तब हो गई जब कंपनियों ने इस भारी-भरकम खर्च को भी अपने घाटे में दिखाकर बिजली दरों को बढ़ाने के प्रस्ताव में शामिल कर लिया, यानी इसका बोझ भी जनता पर डालने की तैयारी थी।
नियामक आयोग आगामी टैरिफ आदेश में साफ व्यवस्था देने जा रहा है कि पावर कॉरपोरेशन को अपने मुकदमों का खर्च कॉरपोरेशन के शुद्ध लाभ (प्रॉफिट) से उठाना होगा, इसे घाटे में दिखाकर उपभोक्ताओं पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। वर्तमान में नोएडा पावर कंपनी (NPCL) का लाइसेंस सरेंडर करने के मामले सहित उपभोक्ताओं के बकाए और उनके पक्ष में आए अदालती फैसलों के खिलाफ भी पावर कॉरपोरेशन और बिजली कंपनियां ऊपरी अदालतों में मुकदमे लड़ रही हैं। आयोग के इस नए नियम से बिजली कंपनियों की फिजूलखर्ची पर लगाम लगेगी।
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