आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम की जेल से रिहाई का रास्ता साफ, कोर्ट ने जारी किए परवाने

Azam Khan Bail News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। दोनों को दो पैनकार्ड मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद स्थानीय अदालत ने रिहाई परवाने जारी कर दिए हैं। जमानतियों के दस्तावेजों का पुलिस और राजस्व प्रशासन से सत्यापन कराया गया था। रिपोर्ट मिलने के बाद जिला जेल के लिए रिहाई आदेश भेज दिए गए। ऐसे में दोनों के आज शाम तक जेल से बाहर आने की संभावना है।

दो पैनकार्ड बनवाने के मामले में हुई थी सजा

अब्दुल्ला आजम स्वार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। उनके खिलाफ भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने दो पैनकार्ड बनवाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम पर आरोप था कि उन्होंने निजी स्वार्थ के लिए अलग-अलग जन्मतिथि वाले प्रमाणपत्रों के आधार पर दो पैनकार्ड बनवाए। आरोप यह भी था कि दोनों पैनकार्ड का इस्तेमाल कर अलग-अलग आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए गए।

इस मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2025 को आजम खान और अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ दोनों ने एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी।

सेशन कोर्ट ने आजम खान की सजा 10 साल की थी

मामले में सरकार की ओर से भी सजा बढ़ाने की अपील की गई थी। सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम खान की सजा सात साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी थी। वहीं, अब्दुल्ला आजम की सजा पहले की तरह सात साल ही रखी गई थी।

इसके बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सजा को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने दोनों की सजा निलंबित करने की अर्जियां स्वीकार कर लीं और जमानत भी मंजूर कर दी।

जमानतियों के सत्यापन के बाद जारी हुए रिहाई परवाने

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति समित गोपाल ने गुरुवार को आजम खान और अब्दुल्ला आजम की अलग-अलग आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं पर यह आदेश दिया था।

जमानत मंजूर होने के बाद दोनों की ओर से एमपी-एमएलए सेशन और मजिस्ट्रेट कोर्ट में अलग-अलग मामलों में जमानती दाखिल किए गए। अदालत ने जमानतियों के दस्तावेजों का सत्यापन कराने के लिए पुलिस और राजस्व प्रशासन को निर्देश दिए थे।

सत्यापन रिपोर्ट मिलने के बाद अदालत ने जिला जेल के लिए दोनों के रिहाई परवाने जारी कर दिए। अब आदेश जेल प्रशासन तक पहुंचने और जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों की रिहाई हो सकेगी।

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