आजम खान शाम तक जेल से आ सकते हैं बाहर, रामपुर कोर्ट से 5 मुकदमों के रिहाई परवाने जारी
Rampur News: वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जेल से रिहाई की कानूनी अड़चनें लगभग समाप्त हो चुकी हैं। हाईकोर्ट से दोहरे पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने पांच अन्य मुकदमों में रिहाई परवाने जारी कर दिए हैं। हालांकि, शुक्रवार को जमानतियों का सत्यापन पूरा न होने से शुक्रवार को रिहाई नहीं हो सकी। यदि शनिवार को सभी प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं, तो आजम खान और अब्दुल्ला आजम शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं।
हाईकोर्ट की राहत के बाद प्रक्रिया तेज
उल्लेखनीय है कि 17 नवंबर 2025 को पैन कार्ड केस में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोनों को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई थी, जिसके बाद वे रामपुर जेल में बंद थे। बाद में एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम खान की सजा बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी थी। जेल जाने पर दोनों ने अपने पुराने मामलों की जमानतें रद्द करवा दी थीं, जिन्हें अब हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद वकीलों द्वारा दोबारा दाखिल किया जा रहा है।
शुक्रवार को तहसील और पुलिस प्रशासन से सत्यापन रिपोर्ट मिलने के बाद अदालत ने डूंगरपुर के 3, यतीमखाना के 1 और एससी-एसटी एक्ट के 1 मामले में रिहाई परवाने जारी किए। आजम खान के अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने 5 मामलों में परवाने जारी होने की पुष्टि की है। अधिवक्ताओं द्वारा बिना सत्यापन रिहाई का अनुरोध अदालत ने खारिज कर दिया था। यदि शनिवार को प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है, तो रविवार को न्यायालय का अवकाश होने के कारण मामला टल सकता है, जबकि सोमवार को ईडी की सुनवाई उनके सामने एक नई चुनौती खड़ी कर सकती है।
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