Bareilly News: सुरक्षित बचपन अभियान 2026 के तहत छात्राओं को दी गई कानूनी अधिकारों की जानकारी

Bareilly News: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बरेली की सचिव जया प्रदर्शनी के कुशल मार्गदर्शन में आंवला के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में सुरक्षित बचपन अभियान 2026 के अंतर्गत एक विशेष कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य स्कूली छात्राओं को उनके मौलिक अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा और सुरक्षा से जुड़े कानूनों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट अतिथि और मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय (आंवला) कुणाल भास्कर ने किया।

पॉक्सो एक्ट और गुड-बैड टच की दी गई जानकारी

शिविर को संबोधित करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट कुणाल भास्कर ने छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा और यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए बनाए गए कड़े कानूनों यानी पॉक्सो एक्ट के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने छात्राओं को विपरीत परिस्थितियों में डरने के बजाय कानून का सहारा लेने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान बच्चों को ‘गुड टच और बैड टच’ का अंतर समझाते हुए असुरक्षित व्यवहार को पहचानने और उसके खिलाफ आवाज उठाने के तौर-तरीके सिखाए गए।

छात्राओं को दी गई कानूनी अधिकारों की जानकारी

आपातकालीन सेवाओं और हेल्पलाइन नंबरों से कराया गया अवगत

कार्यक्रम में छात्राओं को यह भी बताया गया कि किसी भी संकट की स्थिति में वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से किस प्रकार मदद ले सकती हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल-फ्री नंबर 15100 और पुलिस की आपातकालीन सेवा डायल 112 के उपयोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गईं। इस अवसर पर कॉलेज की प्रधानाचार्य सुमन कुमारी, विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं और पैरा लीगल वॉलंटियर अवनेश कुमार समेत बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं।

रिपोर्ट- रंजीत बिसारिया

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