Gonda News: भाजपा सांसद को नोटिस, दो निरीक्षकों को जिला बदर का आदेश

Gonda News : गोंडा (Gonda) की दीवानी न्यायालय से स्थगन आदेश के बावजूद गुरुद्वारा सहित रिहायशी मकान पर कब्जा कराने के मामले में सख्त रुख अख्तियार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मनकापुर कोतवाल समेत दो निरीक्षकों को तत्काल जिला बदर करने का आदेश दिया है।

कीर्तिवर्धन सिंह, सांसद
कीर्तिवर्धन सिंह, सांसद

उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) के इस आदेश से पुलिस महकमे और राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है। याचिका में पक्षकार बनाए गए गोण्डा (Gonda) सांसद कीर्तिवर्धन सिंह (MP Kirtivardhan Singh) समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा गया है। याचिका पर अगली सुनवाई 18 अक्तूबर को होगी।

मनकापुर बाजार स्थित गुरूद्वारा
                        मनकापुर बाजार स्थित गुरूद्वारा

जिले के मनकापुर बाजार निवासी 88 वर्षीय गुरबचन कौर, उनके पुत्र अमरजीत सिंह व स्वर्णपाल सिंह ने अधिवक्ता रिशद मुर्तजा व नीरज कुमार राय के माध्यम से उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ (Lucknow High Court) में याचिका दाखिल की थी जिसमें गोण्डा के भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह (BJP MP Kirtivardhan Singh), जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्षक समेत डेढ़ दर्जन से अधिक लोगों को पक्षकार बनाया था। याचिका में कहा था कि मनकापुर बाजार में उसका एक मकान व गुरुद्वारा है।

17 जुलाई 2023 को न्यायालय ने स्थगनादेश पारित किया था

इसके विवाद को लेकर उसने दीवानी न्यायालय (civil court) में गुरबचन कौर बनाम कुलवंत कौर आदि के नाम वाद दायर किया था। जिसमें 17 जुलाई 2023 को न्यायालय ने स्थगनादेश पारित किया। लेकिन दूसरे पक्ष से कुलवंत कौर ने सांसद से संपर्क किया तो वह मकान खाली करने का दबाव बनाने लगे। आरोप लगाया कि बीते 15 सितंबर 2023 को क्राइम ब्रांच के निरीक्षक अरुण कुमार राय कुछ अन्य पुलिसकर्मियों के साथ आ धमके और मकान व गुरुद्वारा खाली करने को कहा।

अगले दिन 16 सितंबर को विपक्षी कुलवंत कौर 50 लोगों के साथ घर में घुस आईं और मकान के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया। पीड़िता गुरबचन कौर के अनुसार उसने पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल को मामले की जानकारी दी तो उन्होंने मनकापुर कोतवाल सुधीर कुमार सिंह को सहायता का निर्देश दिया, लेकिन प्रभारी निरीक्षक ने उल्टा याची के पुत्रों को ही जेल भेजने की धमकी दे डाली।

न्यायालय (High Court) की नोटिस पर पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह व अपराध शाखा के निरीक्षक अरुण कुमार राय की भूमिका की जांच के लिए क्षेत्राधिकारी को आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा व नरेंद्र कुमार जोहरी ने निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह व अरुण कुमार राय को तत्काल गोण्डा जिले से हटाकर किसी अन्य जिले में तैनात करने का आदेश दिया है।

पीठ ने प्रतिवादियों को अपना जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख 18 अक्टूबर तय की।

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