कृष्ण जन्मभूमि विवाद : मामले में सुनवाई टली, कोर्ट में कृष्ण कूप पूजा को लेकर दाखिल की गई है याचिका

Sandesh Wahak Digital Desk : मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां शाही ईदगाह स्थित कृष्ण कूप की पूजा की अनुमति के आवेदन पर कोर्ट ने सुनवाई की। वहीं इस मामले में शाही ईदगाह और मंदिर पक्ष की तरफ से बहस पूरी हो गई है। मंदिर पक्ष की तरफ से कृष्ण कूप के पूजा की तस्वीर पेन ड्राइव में मस्जिद पक्ष को दी गई है।

ऐसे में अब मस्जिद कमेटी के वकीलों को तस्वीर को लेकर जवाब देना होगा। इसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग वाले वाद की पोषणीयता को चुनौती देने के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई बुधवार को टाल दी। बता दें मूल वाद में दावा किया गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद, कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर बनाई गई है।

न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने बुधवार को अगली तिथि तक के लिए सुनवाई टाल दी है जो अभी तय नहीं की गई है। मुस्लिम पक्ष ने बुधवार को सुनवाई के दौरान वादी आशुतोष पांडेय द्वारा दीवानी प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 151 (अदालत में निहित शक्तियों के अधीन) के तहत किए गए आवेदन पर आपत्ति जताई।

आपको बता दें वादी आशुतोष पांडेय ने अपने आवेदन में कहा है कि हर साल विवादित संपत्ति परिसर में हिंदू भक्तों द्वारा “बासोड़ा पूजा” की जाती है। वहीं इस वर्ष यह पूजा एक अप्रैल 2024 को माता शीतला सप्तमी को और दो अप्रैल 2024 को माता शीतला अष्टमी को पड़ेगी। इन तिथियों पर पूर्व की तरह बासोड़ा पूजा की जानी है जबकि प्रतिवादी कृष्ण कूप में यह पूजा करने से वादकारियों को रोक रहे हैं।

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