UP News : आजम खान को मिली राहत, इस मामले में हुए बरी

UP News : समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने डूंगरपुर बस्ती में मारपीट, डकैती और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में बरी कर दिया है। वहीं इस मामले में आजम खान समेत सभी 7 आरोपी बरी हो गए हैं, इसके पहले अदालत में आजम खान, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, ठेकेदार बरकत अली, रिटायर्ड सीओ आले हसन, फिरोज खां, रानू खां, धर्मेंद्र चौहान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में पेश हुए।

वहीं अदालत ने आजम खान सहित सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। बता दें कि गंज थाना क्षेत्र के डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के कई मुकदमे वर्ष 2019 में हुए थे, वहीं इनमें से एक मुकदमे में आज फैसला आ गया।

इसके साथ ही आज़म खान के अधिवक्ता ज़ुबैर अहमद खान ने बताया कि कोर्ट ने पूरे मामले में हमारी दलीलों को सुना और अपना फैसला सुनाया, वहीं आज़म खान सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है।

इसके पहले दिसंबर 2023 में रामपुर की एक विशेष अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान, उनकी पत्नी एवं बेटे को जन्म प्रमाण पत्र मामले में अधीनस्थ अदालत द्वारा सात-सात वर्ष की कैद सजा सुनाये जाने के फैसले को उचित ठहराते हुए उसके विरुद्ध दायर अपील को खारिज कर दिया था।

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