RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाई रोक, सभी सर्विसेज बंद करने का दिया आदेश

RBI Ban On Paytm Payment Bank : भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की ओर से पेटीएम पेमेंट बैंक को 29 फरवरी, 2024 के बाद से ब्याज और कैशबैक के अलावा किसी भी ग्राहक के खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप करने से रोक दिया गया है।

केंद्रीय बैंक जारी किए गए बयान में बताया गया कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स द्वारा बनाई गई कम्प्रेहैन्सिव सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और कम्पायंस वेलिडेशन रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया है। वहीं बैंक द्वारा लगाता बैंकिंग अनुपालन की अनदेखी की जा रही थी, जिससे पर्यवेक्षण संबंधी चिताएं भी बनी हुई थी।

केंद्रीय बैंक की ओर से जारी किए बयान में कहा गया कि पेटीएम पेमेंट बैंक को 29 फरवरी, 2024 के बाद से किसी भी ग्राहक को खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में किसी भी प्रकार का जमा, क्रेडिट या टॉप-अप करने से रोक दिया है। आरबीआई ने आगे बताया कि इस रोक के बावजूद पेटीएम पेमेंट बैंक के ग्राहक आसानी से अपने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट,प्रीपेड उपकरण, फास्टैग आदि से बकाया बैलेंस निकाल या इस्तेमाल कर पाएंगे।

बता दें इसके पहले मार्च 2023 में आरबीआई की ओर से पेटीएम पेमेंट बैंक को नए ग्राहक ऑबोर्ड करने से रोक दिया था, जहां उस दौरान केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक को निर्देश दिया था कि कम्प्रेहैन्सिव सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म की नियुक्ति की जाए।

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