Ankita Bhandari Murder Case: पुलकित आर्य समेत तीनों दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा

Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तराखंड को झकझोर देने वाले अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुना दी है। अदालत ने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या, सबूत मिटाने और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई है।

इस मामले में कोर्ट ने साफ किया कि तीनों दोषियों को उम्रकैद के साथ आर्थिक दंड भी भरना होगा। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है। यह फैसला लगभग दो साल आठ महीने चली सुनवाई के बाद सामने आया है।

क्या है पूरा मामला?

19 वर्षीय अंकिता भंडारी, पौड़ी जिले के यमकेश्वर क्षेत्र की निवासी थीं और ऋषिकेश के समीप वनतारा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थीं। 18 सितंबर 2022 को वह रहस्यमय ढंग से लापता हो गईं थीं और करीब एक हफ्ते बाद उनका शव चीला पावर हाउस की नहर से बरामद किया गया था।

जांच में सामने आया कि रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अंकिता पर एक वीआईपी मेहमान को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया था। जब अंकिता ने इंकार किया, तो आरोप है कि पुलकित ने अपने कर्मचारियों सौरभ और अंकित के साथ मिलकर उसे चीला नहर में धक्का दे दिया। इस दिल दहला देने वाले खुलासे ने राज्यभर में आक्रोश फैला दिया।

एसआईटी जांच और न्यायिक प्रक्रिया

सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया था। SIT ने करीब 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 97 गवाह बनाए गए, जिनमें से 47 अहम गवाहों को अदालत में पेश किया गया। जनवरी 2023 से शुरू हुई न्यायिक प्रक्रिया के बाद आज यह ऐतिहासिक फैसला आया है।

मुख्य आरोपी पुलकित आर्य तत्कालीन भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा है। जब मामला सामने आया तो भाजपा ने विनोद आर्य को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। यह केस सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था की पारदर्शिता का प्रतीक बन गया।

परिवार ने की फांसी की मांग 

अंकिता के पिता और परिजनों ने कोर्ट से तीनों दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की थी। हालांकि अदालत ने उन्हें उम्रकैद की सजा दी है, जिसे परिवार ने न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम बताया है।

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