मनी गेमिंग पर लगेगी रोक, राज्यसभा में बिना चर्चा के पारित हुआ ऑनलाइन गेमिंग विधेयक
Sandesh Wahak Digital Desk: केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 पेश किया, जिसे भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच बिना चर्चा के ही पास कर दिया गया।
सदन में अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस बिल का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग के दो अहम सेग्मेंट ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है। ये खेल रणनीतिक सोच और सीखने में मदद करते हैं।
लेकिन, उन्होंने एक तीसरे सेग्मेंट, ऑनलाइन मनी गेमिंग, को समाज के लिए एक बड़ी समस्या बताया। मंत्री ने कहा, ऑनलाइन मनी गेमिंग ड्रग्स की तरह बन चुकी है। एक अनुमान है कि 45 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और उनकी 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई इसमें चली गई है। उन्होंने बताया कि इस लत के कारण कई परिवारों की बचत खत्म हो गई है और कुछ मामलों में लोगों ने आत्महत्या भी की है।
बिल की खास बातें
राष्ट्रीय प्राधिकरण: ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का प्राधिकरण बनाया जाएगा।
ऑनलाइन जुए पर रोक: यह बिल ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी पर पूरी तरह से रोक लगाएगा, खासकर उन पर जो दूसरे देशों से संचालित होते हैं।
युवाओं की सुरक्षा: इसका मकसद युवाओं और कमजोर समूहों को ऑनलाइन मनी गेम्स के सामाजिक, आर्थिक और मानसिक नुकसान से बचाना है।
एकसमान कानून: यह पूरे देश में ऑनलाइन गेमिंग के लिए एकसमान कानूनी ढांचा प्रदान करेगा ताकि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल हो सके।
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