राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाने वाले शख्स को Y+ सुरक्षा, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया आदेश

Sandesh Wahak Digital Desk: लखनऊ हाईकोर्ट की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि कर्नाटक के एस विग्नेश शिशिर को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के निजी सुरक्षा अधिकारी की सुरक्षा प्रदान की जाए। शिशिर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए कई याचिकाएं दायर की थीं।

सुरक्षा की मांग और वजह

न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने एस विग्नेश शिशिर की याचिका पर यह आदेश दिया। शिशिर ने अपनी याचिका में बताया था कि राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के मुद्दे को उठाने के बाद से उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और उन पर कई बार हमला भी हुआ है। उन्होंने अदालत से ‘वाई प्लस’ सुरक्षा मुहैया कराने का आग्रह किया था।

केंद्र का पक्ष और कोर्ट का फैसला

केंद्र सरकार की ओर से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय ने कोर्ट को बताया कि गवाहों की सुरक्षा के लिए एक योजना है, और क्योंकि शिशिर को धमकियां मिली हैं, अदालत उसे सुरक्षा देने का आदेश दे सकती है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अंतरिम रूप से केंद्र को आदेश दिया कि शिशिर को हर समय एक निजी सुरक्षा अधिकारी की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को 9 अक्टूबर तक इस मामले पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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