अब विवाहित बेटियां भी पिता की कृषि भूमि में हिस्सेदार, राजस्व संहिता में होगा संशोधन

Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश सरकार अब मध्य प्रदेश और राजस्थान की तर्ज पर विवाहित बेटियों को भी पिता की कृषि जमीन में हिस्सा देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। अगर यह प्रस्ताव कैबिनेट और विधानसभा से मंजूरी पा जाता है, तो अब विवाहित बेटियों को भी अविवाहित बेटियों की तरह पिता की संपत्ति में बराबरी का अधिकार मिलेगा। इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा 108(2) के तहत किसी पुरुष भूमिधर के निधन के बाद जमीन विधवा पत्नी, पुत्र और अविवाहित पुत्री के नाम दर्ज की जाती है। इसे राजस्व भाषा में ‘वरासत दर्ज करना’ कहा जाता है।

अगर इन तीनों में से कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, तो जमीन मृतक के माता-पिता के नाम जाती है। माता-पिता के न होने की स्थिति में विवाहित पुत्री को हक मिलता है। इसके बाद अगर विवाहित पुत्री नहीं है, तो जमीन मृतक के भाई और अविवाहित बहन को दी जाती है। यानी मौजूदा कानून में बेटियों को उनकी वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

संशोधन से खत्म होगा भेदभाव

सूत्रों के मुताबिक, राजस्व परिषद ने इस भेदभाव को खत्म करने के लिए संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसमें धारा 108(2) से ‘अविवाहित’ शब्द हटाने का सुझाव दिया गया है। ऐसा होने पर विवाहित बेटियों को पिता की जमीन में हक से वंचित नहीं किया जा सकेगा।

इसके अलावा, उत्तराधिकार सूची में विवाहित और अविवाहित बहनों के बीच किए गए भेद को भी खत्म किया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अब बेटियों या बहनों के साथ उनकी वैवाहिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।

यूपी मॉडल: मध्य प्रदेश और राजस्थान की तर्ज पर

हालांकि विवाहित बेटियों को पिता की जमीन में हिस्सा देना कोई नया कदम नहीं है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में यह व्यवस्था पहले से लागू है, जहां बेटियों को बेटों के बराबर हक मिलता है। उत्तर प्रदेश भी इसी मॉडल को अपनाने की तैयारी में है।

राजस्व परिषद ने संशोधन प्रस्ताव शासन को भेजने की तैयारी कर ली है। शासन स्तर पर परीक्षण के बाद इसे कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। चूंकि यह एक्ट में संशोधन से जुड़ा मामला है, इसलिए इसे विधानसभा और विधान परिषद दोनों से मंजूरी दिलाना अनिवार्य होगा।

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