यूपी के 72 जिलों के DM-SDM के तबादले पर 30 दिसंबर तक रोक, चुनाव आयोग का आदेश

Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश में विधान परिषद (MLC) सीटों की मतदाता सूची तैयार करने के मद्देनजर चुनाव आयोग ने एक बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी किया है। आयोग ने 30 दिसंबर तक प्रदेश के 72 जिलों के जिलाधिकारी (DM), उप-जिलाधिकारी (SDM) और मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान से जुड़े सभी अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभियान में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला आयोग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

पुनरीक्षण अभियान और प्रभावित पद

यह रोक विधान परिषद की 11 सीटों की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण अभियान के कारण लगाई गई है, जिसका काम 30 सितंबर से शुरू हो चुका है और मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 30 दिसंबर को होना है।

रोक के दायरे में आने वाले प्रमुख अधिकारी

मंडलायुक्त (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी): मेरठ, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, झांसी, बरेली और गोरखपुर के मंडलायुक्त।

अपर आयुक्त (प्रशासन): सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में तैनात।

जिलाधिकारी (DM): खंड स्नातक एवं खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल जिलों के डीएम।

अन्य अधिकारी (सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी): एसडीएम, एसीएम, बीडीओ, ईओ और तहसीलदार।

यह प्रक्रिया प्रदेश में कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव को छोड़कर अन्य सभी जिलों में चल रही है।

11 सीटों पर हो रहा है पुनरीक्षण

चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदाता सूचियों की तैयारी में भूमिका निभाने वाले किसी भी अधिकारी को अंतिम प्रकाशन की तारीख (30 दिसंबर) तक स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

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