राहुल गांधी की मानहानि केस में SC ने सुनवाई टाली, निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक बरकरार

Sandesh Wahak Digital Desk: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारतीय सेना पर दिए गए अपने बयान से जुड़े मानहानि मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर अंतरिम राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई टाल दी है, जिसमें उन्होंने लखनऊ की निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी।

कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर के लिए निर्धारित की है, और तब तक निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक बरकरार रहेगी।

यह मामला राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा है। उन्होंने गलवान घाटी में 2020 की भारत-चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प का जिक्र करते हुए कथित तौर पर कहा था कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की पिटाई की थी। सीमा सड़क संगठन (BRO) के पूर्व डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने इस बयान पर आपत्ति जताते हुए लखनऊ की एक निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

Rahul Gandhi

याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस बयान से भारतीय सेना की छवि खराब हुई और यह अपमानजनक था। इससे पहले, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था और उन्हें फटकार लगाते हुए कहा था कि बोलने की आज़ादी की भी कुछ सीमाएँ होती हैं, और सेना का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान भी जजों ने राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा था कि ऐसी संवेदनशील बातें सार्वजनिक मंचों के बजाय संसद में उठानी चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने मामले की सुनवाई होने तक निचली अदालत की कार्यवाही पर अस्थायी रोक लगा दी थी, जो अब 4 दिसंबर तक जारी रहेगी।

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