खान सर को पटना कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर लगी रोक
Sandesh Wahak Digital Desk: बिहार की राजधानी पटना की एक अदालत ने शनिवार को बहुचर्चित फायरिंग मामले में मशहूर शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर को बड़ी अंतरिम राहत दी है। अदालत ने निर्देश जारी किया है कि अगले आदेश तक खान सर के खिलाफ किसी भी तरह की कोई दंडात्मक या सख्त कार्रवाई न की जाए। इस फैसले से फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर पूरी तरह रोक लग गई है। कोर्ट ने खान सर के साथ-साथ उनके स्टाफ के तीन अन्य सदस्यों को भी यही राहत दी है। शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान पटना पुलिस ने अदालत के समक्ष मामले की केस डायरी प्रस्तुत की, जिसकी समीक्षा करने के बाद अदालत ने यह सुरक्षात्मक आदेश दिया। अब इस हाई-प्रोफाइल मामले की अगली और अंतिम सुनवाई 25 जून को तय की गई है।
खान सर के वकील अरविंद कुमार मौर्य ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस द्वारा जमा की गई केस डायरी को लोक अभियोजक (पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) को सौंप दिया गया है, जिसे उन्हें 23 जून तक वापस करना होगा। वकील ने स्पष्ट किया कि शनिवार को दो सुरक्षाकर्मियों की नियमित जमानत और खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेजों और केस डायरी के गहन अध्ययन के बाद आगे की विचार प्रक्रिया के लिए 25 जून की तारीख मुकर्रर की है, तब तक आरोपियों को राहत जारी रहेगी।
याचिका में आरोपों को बताया बेबुनियाद
इससे पहले गिरफ्तारी की आशंका के चलते खान सर ने पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। अपनी याचिका में उन्होंने फायरिंग की घटना में किसी भी तरह की भूमिका होने से साफ इनकार किया है। खान सर का तर्क है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह मनगढ़ंत हैं और उन्हें इस मामले में जानबूझकर झूठा फंसाया जा रहा है।
गौरतलब है कि जेल से बाहर आने के बाद रोशन आनंद नामक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि उनकी हत्या करने की कोशिश की गई थी, जिसकी साजिश में खान सर भी शामिल थे। इसके अलावा रोशन आनंद ने प्रिंस यादव की हत्या के मामले में भी खान सर की संलिप्तता का दावा किया था। शुरुआत में जब पुलिस ने इस संबंध में शिकायत दर्ज नहीं की, तो रोशन आनंद ने थाने के बाहर धरना-प्रदर्शन भी किया था।
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