शाहरुख खान के ‘मन्नत’ का सपना हुआ पूरा, सुप्रीम कोर्ट ने 2 नए फ्लोर की दी मंजूरी
Shah Rukh Khan Mannat: सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता शाहरुख खान के मुंबई स्थित घर ‘मन्नत’ में दो अतिरिक्त मंजिलें बनाने की अनुमति बरकरार रखी है। अदालत ने तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) की मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया।
यह याचिका मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दौंडकर ने दायर की थी। उनकी ओर से वरिष्ठ वकील शोएब आलम ने कहा कि मामला किसी बड़े फिल्म अभिनेता से जुड़ा है, इसलिए इसे अलग नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि उसके फैसले पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता।
अदालत ने क्या कहा
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संबंधित अधिकारियों ने जांच में पाया है कि परियोजना पूरी तरह कानून के अनुसार है। अदालत ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर में अतिरिक्त मंजिल बनाना चाहता है और सभी नियमों का पालन करता है, तो किसी पड़ोसी या अन्य व्यक्ति को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। पीठ ने याचिकाकर्ता की मंशा पर भी सवाल उठाए और अपील खारिज कर दी।
किस आधार पर उठी थी आपत्ति
याचिका में 3 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (MCZMA) द्वारा दी गई CRZ मंजूरी को रद्द करने की मांग की गई थी। इसमें पुराने CRZ उल्लंघन, पर्यावरणीय मंजूरी, भूमि उपयोग, तटीय कटाव और भूजल दोहन जैसे मुद्दे उठाए गए थे।
हालांकि, NGT ने पहले ही कहा था कि इन आरोपों से यह साबित नहीं होता कि नई मंजूरी अवैध है। अधिकरण के अनुसार, मंजूरी केवल मौजूदा छह मंजिला इमारत के ऊपर सातवीं और आठवीं मंजिल जोड़ने के लिए दी गई है। इसमें जमीन के स्तर पर कोई विस्तार नहीं होगा। वहीं, मुंबई महानगरपालिका ने नवंबर 2024 में भवन योजना को मंजूरी दे दी थी।

