Rapido पर CCPA ने ठोका 10 लाख जुर्माना, ‘ज्यादा किराया दो, जल्दी राइड लो’ वाला खेल बंद

Rapido Penalty: राइड बुक करते समय अगर आपको कभी ऐसा लगा है कि ज्यादा पैसे देने पर ही जल्दी कैब या बाइक राइड मिलेगी, तो अब इस तरह के दबाव वाले तरीके पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म Rapido पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है।

CCPA की जांच में कंपनी पर उपभोक्ताओं को गुमराह करने, अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) और भ्रामक डार्क पैटर्न इस्तेमाल करने के आरोप पाए गए। प्राधिकरण ने कंपनी को ऐसे फीचर्स और प्रॉम्प्ट हटाने के निर्देश दिए हैं, जिनसे ग्राहक को ज्यादा भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था।

ज्यादा पैसे देने पर राइड मिलने का दावा

जांच के दौरान Rapido ऐप पर “Higher the price, higher the chance of getting a ride” जैसे संदेश सामने आए। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी राइड का किराया ₹60 था तो यूजर को ₹10, ₹20 या ₹30 अतिरिक्त जोड़ने के विकल्प दिखाकर ज्यादा भुगतान के लिए प्रेरित किया जाता था।

CCPA ने कंपनी से पूछा कि क्या उसके पास इस दावे का कोई तकनीकी या डेटा आधारित प्रमाण है कि ज्यादा किराया देने से राइड मिलने की संभावना वास्तव में बढ़ जाती है। प्राधिकरण के मुताबिक Rapido ऐसा प्रमाण पेश नहीं कर सका।

ऐप के डिजाइन पर भी सवाल

CCPA ने ऐप के इंटरफेस में इस्तेमाल किए गए कुछ तरीकों को डार्क पैटर्न माना। इनमें Confirm Shaming के जरिए यूजर पर अतिरिक्त भुगतान का दबाव और Interface Interference के जरिए ज्यादा कीमत चुनने की ओर ध्यान खींचना शामिल था।

इसके अलावा यात्रा शुरू होने से पहले टिप जोड़ने की व्यवस्था पर भी आपत्ति जताई गई। Motor Vehicle Aggregator Guidelines 2025 के मुताबिक ड्राइवर को टिप देने का विकल्प यात्रा पूरी होने के बाद उपलब्ध होना चाहिए।

Rapido को भ्रामक प्रॉम्प्ट, ज्यादा भुगतान की ओर धकेलने वाला स्लाइडर और एडवांस टिपिंग फीचर हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

Ola और Uber की भी जांच

यह मामला केवल Rapido तक सीमित नहीं है। CCPA ने Ola, Uber, Rapido और Namma Yatri के खिलाफ एडवांस टिप और डार्क पैटर्न से जुड़े मामलों की जांच शुरू की थी। Rapido पर कार्रवाई के बाद अब Ola और Uber की जांच पर भी नजर रहेगी।

अगर किसी ग्राहक को राइड बुकिंग के दौरान इस तरह के भ्रामक तरीकों का सामना करना पड़ता है, तो वह National Consumer Helpline 1915 पर शिकायत दर्ज करा सकता है।

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