1 नवंबर से टोल टैक्स में राहत! ₹1,500 में बनेगा सालाना पास, जानें किसे मिलेगा फायदा
Annual Toll Pass 2026: केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे (National Highway) के टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों को राहत देने के लिए नए सालाना लोकल टोल पास की घोषणा की है। यह सुविधा 1 नवंबर 2026 से लागू होगी। इसके तहत पात्र निजी वाहन मालिकों को टोल प्लाजा की स्थिति के आधार पर ₹1,500 या ₹3,000 का वार्षिक पास मिलेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है।
सरकार के मुताबिक, इस योजना (Annual Toll Pass) का उद्देश्य टोल प्लाजा के पास रहने वाले लोगों को रियायती दर पर टोल सुविधा देना है। इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क से जुड़े नियमों में संशोधन किया है।
किसे मिलेगा ₹1,500 और ₹3,000 का पास?
नए नियमों के तहत नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिक इस पास का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए वाहन पर वैध और चालू FASTag होना जरूरी है।
पास की कीमत टोल प्लाजा की लोकेशन के आधार पर तय की गई है।
- ₹1,500 का सालाना पास: नगरपालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा से बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए।
- ₹3,000 का सालाना पास: नगरपालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए।
यह पास केवल संबंधित टोल प्लाजा पर ही मान्य होगा। इसका इस्तेमाल देश के सभी टोल प्लाजा पर नहीं किया जा सकेगा। वाहन मालिकों को योजना की निर्धारित पात्रता और अन्य शर्तें भी पूरी करनी होंगी।
इन जगहों पर नहीं मिलेगा पास
यह सुविधा हर टोल प्लाजा पर लागू नहीं होगी। बंद व्यवस्था यानी क्लोज्ड यूजर फीस कलेक्शन सिस्टम के तहत संचालित नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर यह Annual Toll Pass उपलब्ध नहीं होगा। इसके अलावा, जहां सर्विस रोड या अन्य वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध हैं, वहां स्थित टोल प्लाजा भी इस सुविधा के दायरे से बाहर रहेंगे।
सरकार ने ये बदलाव नेशनल हाईवे फीस (दर निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में पांचवें संशोधन के तहत किए हैं। नियमों के अनुसार, सरकार हर साल 1 अप्रैल को इन दरों की समीक्षा कर सकती है।
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